बोर्ड के कार्य और कर्तव्य
यह प्रत्येक बोर्ड का कर्तव्य होगा, अब तक इसके निपटान पर धन, के लिए छावनी के भीतर उचित प्रावधान बनाने के लिए -
- (i)प्रकाश सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों;
- (ii) पानी सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों;
- (iii)गलियों, सार्वजनिक स्थानों और नालियों की सफाई करना, उपद्रवों का उन्मूलन करना और विषाक्त वनस्पतियों को हटाना;
- (iv) आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय ट्रेडों, कॉलिंग और प्रथाओं का विनियमन;
- (v)सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवांछनीय अवरोधों और अनुमानों को हटाना;
- (vi)खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित करना या निकालना;
- (vii)मृतकों के निपटान के लिए स्थानों का अधिग्रहण, रखरखाव, परिवर्तन और विनियमन;
-
(viii)सड़कों, पुलियों, पुलों, कार्यवाहियों, बाजारों, वध-गृह, शौचालय, निजी, यूरिनल, जल निकासी कार्यों और सीवरेज कार्यों का निर्माण, परिवर्तन और रखरखाव, उनके उपयोग को विनियमित करना;
- (ix) सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना और उन्हें बनाए रखना;
- (x)पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए प्रदान करना या व्यवस्था करना, जहां ऐसी आपूर्ति मौजूद नहीं है, मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रदूषण जल की रखवाली, और प्रदूषित पानी को ऐसा करने से रोकना;
- (xi) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण;
- (xii)खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना और जांचना; उक्त उद्देश्य के लिए सार्वजनिक टीकाकरण और टीकाकरण की एक प्रणाली की स्थापना और रखरखाव;
- (xiii)सार्वजनिक अस्पतालों, मातृत्व और बाल कल्याण केंद्रों और औषधालयों की स्थापना और समर्थन या रखरखाव, और सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना;
- (xiv)प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव या सहायता;
- (xv)आग बुझाने में सहायता प्रदान करना, और आग लगने पर प्रकाश और संपत्ति की रक्षा करना;
- (xvi)बोर्ड के प्रबंधन में निहित, या सौंपी गई संपत्ति के मूल्य को बनाए रखना और विकसित करना;
- (xvii) नागरिक सुरक्षा सेवाओं की स्थापना और रखरखाव;
- (xviii)टाउन प्लानिंग योजनाओं को तैयार करना और लागू करना;
- (xix) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना और उसे लागू करना
- (xx) सड़कों और परिसरों का नामकरण और क्रमांकन
- (xxi) इमारत को खड़ा करने या फिर से खड़ा करने की अनुमति के अनुसार या इनकार करना;
- (xxii) सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन, प्रचार या समर्थन;सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन, प्रचार या समर्थन;
- (xxiii) स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने और उसके बाद होने वाले खर्च को;
- (xxiv) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उस पर लागू होने वाले किसी भी अन्य दायित्व को पूरा करना।
संपत्ति की शक्ति का निर्धारण करें
एक बोर्ड, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी शर्त के अधीन हो सकता है, केंद्र सरकार द्वारा अपने प्रबंधन को सौंपी गई किसी भी संपत्ति का प्रबंधन ऐसे नियमों के तहत किया जा सकता है जैसे कि धारा 346 के तहत बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित की गई संपत्ति से प्राप्त होने वाली किराए और किराए की हिस्सेदारी ।
बोर्ड के नि: शुल्क समारोह
छावनी के भीतर एक बोर्ड, के लिए प्रावधान कर सकता है-
- (i) क्षेत्रों में बिछाने, चाहे पहले से बनाया गया हो या नहीं, नई सड़कों, और उस उद्देश्य के लिए और इमारतों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण, और इमारतों के यौगिकों, ऐसी सड़कों पर रहने के लिए;
- (ii) सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, कार्यालयों, डेयरियों, स्नान या धोने के स्थानों का निर्माण, स्थापना या रखरखाव, पीने के फव्वारे, टैंक, कुएं और सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य कार्य;
- (iii) अस्वास्थ्यकर इलाकों को पुनः प्राप्त करना;
- (iv) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव के अलावा अन्य उपायों द्वारा शैक्षिक वस्तुओं को आगे बढ़ाना;
- (v) उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और व्यावसायिक, व्यावसायिक और विशेष शिक्षा की स्थापना या समर्थन;
- (vi) सार्वजनिक और निजी उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्षा जल संचयन सहित कार्यों और संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव;
- (vii) सार्वजनिक और निजी परिसरों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करके, बिजली की आपूर्ति और वितरण को बनाए रखना, बनाए रखना और प्रबंधित करना; पी सेक। 64] छावनी अधिनियम, 2006 33
- (viii) एक जनगणना लेना और सूचना के लिए पुरस्कार देना जो महत्वपूर्ण आँकड़ों के सही पंजीकरण को सुरक्षित कर सकता है;
- (ix) एक सर्वेक्षण करना;
- (x) राहत कार्य की स्थापना या रखरखाव के द्वारा स्थानीय महामारियों, बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की घटना पर राहत देना;
- (xi) किसी भी खतरनाक या अप्रिय व्यापार, कॉलिंग या कब्जे पर ले जाने के लिए उपयुक्त स्थानों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित करना या सहायता करना;
- (xii) खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना और जाँचना; उक्त उद्देश्य के लिए सार्वजनिक टीकाकरण और टीकाकरण की एक प्रणाली की स्थापना और रखरखाव;
- (xii) सीवेज के निपटान के लिए एक खेत या अन्य जगह की स्थापना और रखरखाव;
- (xiii) ट्रामवेज या लोकोमोटिव, और इलेक्ट्रिक लाइटिंग या इलेक्ट्रिक पावर काम का निर्माण, सब्सिडी या गारंटी;
- (xiv) पशु पाउंड की स्थापना और रखरखाव;
- (xvi) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास आवास प्रदान करना;
- (xvii) प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और रखरखाव और छावनी में सार्वजनिक महत्व का स्थान।
- (xviii) बोर्ड के प्रबंधन के तहत भूमि संसाधन विकसित करना;
- (xix) ग्रुप हाउसिंग स्कीम तैयार करना और उसे लागू करना;
- (xix) ग्रुप हाउसिंग स्कीम तैयार करना और उसे लागू करना;
- (xx) पारिश्रमिक परियोजनाओं की स्थापना और उपक्रम;
- (xxi) लघु उद्योग और कुटीर उद्योग विकसित करना;
- (xxii) शहरी प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना और अन्य नगरपालिका और विकास प्राधिकरणों को परामर्श प्रदान करने में सक्षम;
- (xxiii) छावनी के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा को बढ़ावा देने की संभावना सेक्शन 62 या इस सेक्शन के पूर्वगामी प्रावधानों में निर्दिष्ट उपाय के अलावा कोई भी उपाय अपनाना;
- xxiv) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, वनस्पति या जूलॉजिकल संग्रह की स्थापना और रखरखाव या समर्थन;
- (xxv) खेल और खेल के लिए स्टेडियम, जिम्नासिया, अखाड़ों और स्थानों की स्थापना और रखरखाव या समर्थन; (xxvi) थिएटर और सिनेमा की स्थापना;
- (xxvii) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबंधन;
-
(xxviii) निर्माण और रखरखाव: -
(ए) बाकी के घर;
(बी) गरीब-घरों;
(सी) दुर्बलता;
(डी) बच्चों के घर;
(ई) बहरे और गूंगे और विकलांग और विकलांग बच्चों के लिए घर; निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों के लिए
(च) आश्रय;
(छ) असत्य मन के व्यक्तियों के लिए शरण;
(ज) वृद्धाश्रम;
(i) कामकाजी महिला छात्रावास; - (xxx) निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करना;
- (xxxi) पशु अस्पतालों की स्थापना और रखरखाव;
- (xxxii) गोदामों और गोदामों का निर्माण और रखरखाव;
- (xxxiii) वाहनों और पशुओं के शेड के लिए गैरेज, शेड और स्टैंड का निर्माण और प्रबंधन;
- (xxxiv) सामुदायिक हॉल और कन्वेंशन हॉल का निर्माण और प्रबंधन;
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(xxxv) विशेष रूप से मुद्दों और नियमों और नागरिक महत्व के नियमों पर सेमिनार, कार्यशालाओं, सार्वजनिक बहस, और इसी तरह की गतिविधियों का आयोजन; स्पष्टीकरण - खण्ड (xvii) के प्रयोजनों के लिए -
(a) "संरक्षण" का अर्थ है अपने ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, सौंदर्य या सांस्कृतिक महत्व या पर्यावरण को बनाए रखने के लिए किसी स्थान का पर्यवेक्षण, प्रबंधन और रखरखाव। , संरक्षण, बहाली, पुनर्निर्माण और गोद लेने या इनमें से एक से अधिक गतिविधियों का संयोजन, और एक तरह से ऐसी जगह का उपयोग जो सामाजिक और साथ ही आर्थिक लाभ सुनिश्चित करता है;
(बी) "प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल और सार्वजनिक महत्व के स्थान" या इमारतें, कलाकृतियां, संरचनाएं, क्षेत्र, या ऐतिहासिक या सौंदर्यवादी या शैक्षिक या वैज्ञानिक या सांस्कृतिक या पर्यावरणीय महत्व, और उन प्राकृतिक सहित बोर्ड द्वारा घोषित पर्यावरण महत्व या प्राकृतिक सुंदरता की विशेषताएं।
(सी) एक बोर्ड, छावनी के भीतर या बाहर, किसी भी चीज के लिए प्रावधान कर सकता है, जिस पर खर्च केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, या केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ बोर्ड द्वारा, उपयुक्त होने के लिए छावनी निधि या छावनी विकास निधि पर प्रभार।
शैक्षिक, स्वास्थ्य और अन्य नियमों के मूल्यांकन की शक्ति
एक बोर्ड प्रावधान के लिए धन की उपलब्धता के अधीन कर सकता है-
- (i) एक छावनी में शैक्षिक वस्तुएँ;
- (ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के उद्देश्य;
- (iii) जल-आपूर्ति, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था से संबंधित कार्य;
- (iv) छावनी के बाहर पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और उन्नयन, अगर यह संतुष्ट हो जाए कि छावनी के निवासियों के हितों को वहां सेवा दी जाएगी।